मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना (Mukhyamantri COVID Pariwar Aarthik Sahayata Yojana) : कोविड एक वैश्विक महामारी के रूप में आया और पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है, पूरी दुनिया अभी भी कोविड महामारी से जूझ रही है, इस बीमारी के कारण कई लोगों ने अपना परिवार खो दिया है और कई लोगों से रोजगार का साधन भी उनसे छीन गया।

इस बीमारी से प्रभावित लोगों के लिए उनके देश, उनके राज्यों ने उनके उद्धार के लिए अलग-अलग योजनाएं बनाई हैं, कुछ योजनाएं केंद्र सरकार ने बनाई हैं तो कुछ राज्य सरकार ने एक ऐसी ही योजना के बारे में हम बताने जा रहे है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल द्वारा शुरू की गयी इस योजना का नाम मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना है। इस ब्लॉग में हम आपको इसको जानकारी देंगे।
मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना |
लाभ | कोविड-19 की वजह से मृत्यु से प्रभावित परिवार को आर्थिक सहायता |
लाभार्थी | दिल्ली के नागरिक |
योजना की शुरुआत | 22 जून 2021 |
विभाग | समाज कल्याण विभाग एन.सी.टी दिल्ली सरकार |
आधिकारिक वेबसाइट | https://socialwelfare.delhigovt.nic.in/hi/home/social-welfare-department |
हेल्पलाइन नंबर | 1076 |
जब परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है या घर की आजीविका कमाने वाले परिवार के मुखिया की मृत्यु हो जाती है, तो एक नहीं बल्कि पूरा परिवार प्रभावित होता है, लोग भोजन के लिए भी मौहताज हो जाते है, और कोरोना काल में ऐसी मृत्यु में काफी इज़ाफ़ा हुआ लोगों की मौत में काफी इजाफा हुआ,लोगों की जिंदगी हुई बर्बाद, धंधा ठप हो गया |
ऐसी ही समस्या देखते हुए देश की राजधानी में दिल्ली सरकार के मुख़्यमंत्री ने मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुवात की जिसमें ऐसे परिवार जिनकी कोरोना से मृत्यु हो गई है और जिनकी आजीविका प्रभावित हुई है उनको आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
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मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना का उद्देश्य।
- कोविड से मृत्यु वाले परिवार को आर्थिक सहायता देना।
- नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवी (नागरिक सुरक्षा) के रूप में नामांकन के लिए परिवार के एक सदस्य पर विचार किया जाएगा।
- आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
- प्रत्येक मृत्यु पर 50000 रुपये तक की वित्तीय सहायता
- आश्रित को हर महीने 2,500 रुपये दिए जाएंगे
मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना पाने की लिए पात्रता।
- आवेदक (आश्रित) और मृतक दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार के आजीविका कमाने वाले सदस्य की मृत्यु का कारण COVID-19 होना चाहिए।
- मृत्यु संक्रमित होने के एक महीने के भीतर होनी चाहिए और COVID से मृत्यु की पुष्टि स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जानी चाहिए।
- दिल्ली सरकार ने इस योजना का लाभ पाने के लिए कोई आय मानदंड निर्धारित नहीं किया है।
- आवेदक का मृतक से निम्नलिखित संबंध होना चाहिए।
- पति
- पत्नी
- बच्चे (25 वर्ष से कम आयु)
- माता-पिता (पिता/माता)
- भाई/बहन (विकलांग आश्रित भाई/बहन
मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना के आवेदन के लिए जरुरी दस्तावेज।
- कामकाजी मृतक और आश्रित दोनों के निवास का प्रमाण। ( दिल्ली का होना चाहिए )
- आधार कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मृत्यु प्रमाणपत्र
- कोविड की के कारण हुई मौत का सबूत ( हॉस्पिटल द्वारा जारी किये गए प्रमाण पत्र, रिपोर्ट्स )
- मृतक और आश्रित के बीच संबंध स्थापित करने वाले दस्तावेज
- आश्रित के बैंक खाते का विवरण।
- विकलांग आश्रित भाई-बहनों का प्रमाण पत्र।
- आश्रित बच्चों की आयु का प्रमाण
- ई-जिला पोर्टल में आवश्यकतानुसार अन्य
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मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना की लिए आर्थिक सहायता।
Mukhyamantri Covid Pariwar Aarthik Sahayata Yojana | Covid Pension Scheme Delhi
स्थिति (परिवार में कोविड-19 के कारण कामकाजी सदस्य की मृत्यु) | योग्य आश्रित | राशि सहायता |
पति की मृत्यु पर | पत्नी | 2500/- रुपये (आजीवन) |
पत्नी की मृत्यु पर | पति | 2500/- रुपये (आजीवन) |
सिंगल माता या पिता ( तलाकशुदा /विधवा /विदुर ) की मृत्यु पर | 25 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक बच्चा | 2500/- रुपये 25 साल की उम्र तक |
पति या पत्नी दोनों की मृत्यु (किसी एक की मृत्यु कोविड से ) | (I) 25 वर्ष से कम आयु का प्रत्येक बच्चा (II)संतान न होने की स्थिति में पिता या माता। | 2500/- रुपये 25 साल की उम्र तक |
अविवाहित कामकाजी लड़की/लड़का | माता या पिता | 2500/- रुपये (आजीवन) |
भाई/बहन | आश्रित भाई / बहन अगर वो किसी शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हो। | 2500/- रुपये (आजीवन) |
मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना ऑनलाइन आवेदन
स्टेप#1 .सबसे पहले आपको ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा जिसके बाद निचे दिए हुए चित्र की तरह पेज ओपन होगा।

स्टेप#2. यहाँ सर्विस का लाभ लेने के लिए आपको इ डिस्ट्रिक्ट में रेजिस्टर्ड करना होता है अगर आप यहाँ रेजिस्टर्ड है तो यूजर “Registered Users Login” पर क्लिक करें अगर आपने अभी तक रेजिस्टर्ड नहीं किया है है तो निचे दिए हुए लिंक से रेजिस्टर्ड के बारे में जानकारी ले सकते है।
स्टेप#3. यूजर आईडी और पासवर्ड देकर ई-डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट में लॉगिन पर क्लिक करें।

स्टेप# 4. लॉग इन करने के बाद आपको ई-डिस्ट्रिक्ट का डैशबोर्ड दिखाई देगा जहां आपको अप्लाई फॉर सर्विस पर क्लिक करना है।

स्टेप# 5. यहां आपको Department of Social Welfare में मुख्यमंत्री COVID-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना-मृतक के परिवार को मासिक आर्थिक सहायता (Mukhyamantri COVID-19 Pariwar Aarthik Sahayata Yojna-Monthly Financial Assistance To The Family Of The Deceased) के सामने स्क्रॉल करके अप्लाई बटन पर क्लिक करना है।

स्टेप# 6. अप्लाई बटन पर क्लिक करने के बाद एक नोटिफिकेशन खुलेगा जिसमें आपको इस योजना के तहत दिशा-निर्देश दिए जाएंगे, जिसमें आप अपनी स्थिति के अनुसार देखेंगे और पूरा नोटिफिकेशन पढ़कर नीचे दिए गए “Apply” बटन पर क्लिक करें।

स्टेप# 7. आप एक फॉर्म खुले जिसमे आपको सारी जानकारी भरनी है जैसे आपके परिवार के मृतक सदस्य से आपका सम्बन्ध, उनका मोबाइल नंबर , किसी अन्य पेंशन योजना अगर है तो उसके बारे में जानकारी , घर का पता , माता का नाम ,पिता का नाम , जनम तिथि , मृत्यु की तिथि , डेथ सर्टिफिकेट नंबर और उसकी डेट और उनके आधार कार्ड की डिटेल्स और आवेदक की बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल कर कंटिन्यू पर क्लिक करे।
स्टेप# 8. अब यहाँ आपको अपने दस्तवेजो को अपलोड करना है जिनका साइज़ 100kb से ज्यादा न हो दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक अपलोड करे क्लिक ट्व कंटिन्यू पर क्लिक करना है।

स्टेप# 9 अब आपके सामने Acknowledgment Slip खुलेगी जिसका आपको दो प्रिंट आउट निकलने है एक आपने लिए दूसरा आपको आपके लोकल ऑटोरिटी/एसडीएम ऑफिस में जमा करना होगा और आपके सारे डॉक्यूमेंट की मूल कॉपी ओरिजिनल कॉपी को वेरीफाई करना है।

Delhi Covid Family Arthik Sahayata Yojana Form Pdf and Guidlines
FAQ
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना क्या है ?
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना यह दिल्ली सरकार द्वारा संचालित एक योजना है, जिसे 22 जून 2021 को लागू किया गया इस योजना के तहत कोविड-19 की मृत्यु के कारण प्रभावित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था।
Covid Pension Scheme Delhi क्या है ?
इस योजना के तहत कोविड-19 के कारण मृत्यु के आश्रित की स्थिति को देखते हुए 2500/- रुपये प्रतिमाह पेंशन का प्रावधान है।
दिल्ली कोविड फैमिली आर्थिक सहायता योजना ऑनलाइन अप्लाई कैसे करे ?
दिल्ली कोविड फैमिली आर्थिक सहायता योजना ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप ई-डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं और दिए गए दिशा-निर्देशों का पालन करके इसे आसानी से कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार वित्तीय सहायता योजना किस राज्य में शुरू की गई ?
दिल्ली कोविड फैमिली आर्थिक सहायता योजना 2022 दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गयी है